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September 5, 2026 11:57 am

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इंदरगढ़ में अवैध निर्माण पर नगरीय प्रशासन सख्त, दो लोगों को नोटिस जारी

 

इंदरगढ़। नगर के बीच बाजार में बिना अनुमति किए जा रहे कथित अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर आखिरकार नगरीय प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय बहादुर सिंह के हस्ताक्षर से नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के तहत संबंधित लोगों को सूचना-पत्र जारी किए गए हैं।
जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निकाय क्षेत्र इंदरगढ़ स्थित वार्ड क्रमांक 05 में बिना अनुमति निर्माण/अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे नगर पालिका अधिनियम के तहत अवैधानिक बताया गया है। प्रशासन ने संबंधितों को तत्काल अवैध निर्माण बंद करने तथा किए गए निर्माण/अतिक्रमण को तीन दिवस के भीतर हटाकर निकाय को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में शासन द्वारा संबंधित अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया जाएगा और इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
गौरतलब है कि इंदरगढ़ के बीच बाजार में दिनदहाड़े निर्माण और अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद अब नगरीय प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई के बाद अब निगाह इस बात पर टिकी है कि तीन दिन की मियाद पूरी होने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है या मामला नोटिस तक ही सीमित रह जाता है।

Nitya Express
Author: Nitya Express

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