बिना अनुमति नहीं चलेगे प्रत्याशियों के वाहन: जिलाधिकारी

संवाददाता सार्थक नायक

 

मतदान दिवस पर नगर निगम महापौर पद हेतु 02,अध्यक्ष न0पा0परि0 हेतु 01, अध्यक्ष न0पं0 हेतु 01, पार्षद नगर निगम हेतु 01 वाहन की अनुमति

 

झाँसी। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने निर्देश दिए कि प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए तथा अन्य नगरीय निकायों के लिए सम्बंधित उप जिलाधिकारी प्रत्याशियों के वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्बंधित मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा निर्गत वाहन पास सम्बंधित वाहन के आगे मूल रूप से शीशे पर चस्पा किए जाएं।उन्होंने बताया कि वाहन पास के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, वाहन के कागज, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनीतिक दलों से संबद्धता /निर्दलीय का विवरण देना होगा) अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर वाहन के पास जारी किए जाएंगे। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किए गए वाहन पास की एक छाया प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित नगरीय निकाय के थानों में प्रतिदिन वाहन पास की सूची भेजी जाएगी यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशी द्वारा वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में यह भी सूचित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) का उल्लंघन न हो।उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में समलित किया जाएगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झंडे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाए जाएंगे यह केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही झंडे एवं उसका लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में मतदान के दौरान प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार हेतु महापौर नगर निगम उम्मीदवार हेतु 02,नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 01, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 01, पार्षद नगर निगम उम्मीदवार हेतु 01,नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने बताया कि मतगणना दिवस पर महापौर नगर निगम प्रत्याशी हेतु 02, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा। पार्षद नगर निगम, सदस्य नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाहन/वाहनों पर होने वाला व्यय उनके व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाएगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे वाहन जिनकी पूर्व में अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और मतदान अथवा मतगणना के दौरान चलते हुए पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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