नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)।
– फोटो : FILE PHOTO
विस्तार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोच्चि नगर निगम (सीईओ) को अपने कर्तव्यों में कथित लापरवाही बरतने के लिए 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोच्चि शहर 2 मार्च, 2023 को एक कचरे की ढेर में आग लगने के कारण जाम हो गया था। जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए चेतावनी जारी की गई थी और अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण और इसके चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए श्वसन संकट वाले रोगियों की आपातकालीन भर्ती तैयार करने के लिए कहा गया था।